CM Vivah Shagun Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (CM Vivah Shagun Yojana) के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है। पहले जहां कुछ श्रेणियों को ₹41,000 तक की सहायता राशि मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर ₹51,000 कर दिया गया है। यह योजना गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति वर्गों, महिला खिलाड़ियों, दिव्यांग और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह में मदद के लिए शुरू की गई है।
🔶 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी में वित्तीय सहायता देना है। योजना के तहत सरकार कन्यादान स्वरूप एक निश्चित राशि प्रदान करती है जिससे बेटियों की शादी में आर्थिक परेशानी ना हो।
💸 CM Vivah Shagun Yojana 2025: नई सहायता राशि की दरें
श्रेणी | पहले राशि | अब नई राशि |
---|---|---|
पिछड़ा वर्ग (BPL) | ₹41,000 | ₹51,000 |
अनुसूचित जाति / विमुक्त जाति / टपरीवास | ₹71,000 | यथावत ₹71,000 |
विधवा, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा महिलाओं का पुनर्विवाह | ₹41,000 | ₹51,000 |
दिव्यांग जोड़े | ₹31,000 | ₹51,000 |
महिला खिलाड़ी (स्वयं की शादी पर) | ₹31,000 | ₹51,000 |
सामान्य वर्ग (1 लाख से कम आय) | ₹11,000 | यथावत ₹11,000 |
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📝 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 में आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह को पंजीकृत करें।
- पंजीकरण के लिए जाएं: https://shadi.edisha.gov.in
- पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक विवरण भरें।
- विवाह शगुन योजना का फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अपनी जाति और पात्रता के अनुसार श्रेणी का चयन करें।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की पुष्टि प्राप्त करें।
OR
ऑफलाइन विकल्प:
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जिला कल्याण अधिकारी (DWO) के कार्यालय से भी फॉर्म भर सकते हैं।
📌 CM Vivah Shagun Yojana 2025: योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 (कुछ मामलों में ₹1,80,000) से कम होनी चाहिए।
- विवाह पंजीकरण 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य है।
- आवेदक के पास बैंक खाता, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- एक परिवार केवल 2 बेटियों की शादी पर योजना का लाभ उठा सकता है।
- पहले से लाभ न लेने वाले विधवा/तलाकशुदा महिलाएं पुनर्विवाह पर लाभ की पात्र हैं।
📋 CM Vivah Shagun Yojana 2025: जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- विवाह प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड (जिसमें लड़की का नाम हो)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आधार कार्ड (लड़की व अभिभावक दोनों के)
- स्कूल जन्म प्रमाण पत्र (उम्र प्रमाण के लिए)
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🔁 राशि का वितरण कैसे होगा?
भुगतान समय | दी जाने वाली राशि |
---|---|
शादी से पहले या शादी के समय | ₹46,000 (या ₹36,000) |
विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा कराने पर (6 महीने में) | ₹5,000 |
🏆 पंचायतों को प्रोत्साहन राशि
अनुसूचित जाति के उत्थान, छूआछूत मिटाने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भलाई के अन्य कार्यों में अग्रणी पंचायतों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
📞 संपर्क विवरण (Contact Details)
राज्य स्तर पर संपर्क करें:
डायरेक्टर, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
SCO नंबर: 42-44, सेक्टर: 17-A, चंडीगढ़ – 160017
फोन: 0172-2707009
जिला स्तर पर संपर्क करें:
जिला कल्याण अधिकारी (DWO) कार्यालय
📢 महत्वपूर्ण बातें:
- शादी की तारीख के 6 महीने बाद किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- यदि 6 महीने के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया तो बकाया राशि नहीं मिलेगी।
- आवेदन शादी से 30 दिन पहले भी किया जा सकता है।
आवेदन करने के लिए यहां: क्लिक करें
👉 निष्कर्ष:
हरियाणा सरकार की यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपकी वार्षिक आय सीमित है और आप योजना की शर्तों को पूरा करते हैं, तो इस मौके को हाथ से न जाने दें और जल्द से जल्द shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर आवेदन करें।